CHANDIGARH, 23 JULY: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने आज 300 यूनिट प्रति माह मुफ़्त बिजली देने की एक बड़ी चुनावी गारंटी को पूरा किया है और इस तरह हर दो महीने के लिए 600 यूनिट बिजली मुफ़्त दी जाएगी। इस सम्बन्धी पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पी.एस.पी.सी.एल.) द्वारा आज सर्कुलर जारी किया गया है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ ने बताया कि इस सर्कुलर में सभी घरेलू उपभोक्ताओं, केवल रिहायशी उद्देश्यों के लिए बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को 600 यूनिट बिजली दो-महीने/300 यूनिट प्रति माह मुफ़्त बिजली दी जाएगी। यह रियायत 1 जुलाई 2022 से लागू हो चुकी है। परन्तु यह रियायत सरकारी अस्पताल/सरकारी डिस्पैंसरियों, सभी धार्मिक स्थानों, सरकारी खेल संस्थाओं, सैनिक रैस्ट हाऊस, सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं और अटैचड होस्टलों पर लागू नहीं होगी।
सर्कुलर के मुताबिक सभी घरेलू उपभोक्ता जो रिहायशी उद्देश्य के लिए बिजली का प्रयोग करते हैं और जिनका एक महीने का बिजली उपभोग 300 यूनिट तक और दो महीने का उपभोग 600 यूनिट तक है, उन उपभोक्ताओं के लिए भुगतान बिल ज़ीरो होगा। इन उपभोक्ताओं से कोई ऊर्जा चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, मीटर का किराया और सरकारी लेवी/टैक्स नहीं वसूले जाएंगे।
यदि दो महीने का बिजली उपभोग 600 यूनिटों से अधिक है या मासिक उपभोग 300 यूनिटों से अधिक है, तो पंजाब के अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियां, नॉन-एस.सी./बी.सी. गरीबी रेखा से निचले वर्ग और स्वतंत्रता सेनानियों समेत उनके वारिसों (पोते-पोतियों तक) जो स्व-घोषणा पत्र के अनुसार शर्तें पूरी करते हैं, को निश्चित खर्चों, मीटर किराये और सरकारी लेवीज़/टैक्स के साथ, 600 यूनिटों (2 महीने के लिए)/300 यूनिट प्रति माह केवल अधिक के उपभोग की यूनिटों समेत ऊर्जा खर्चों का भुगतान करना होगा। क्योंकि मुफ़्त बिजली के 600 यूनिट हर दो महीने/300 यूनिट प्रति माह टैरिफ की शुरूआती स्लैबें है, इसलिए दो महीने के लिए 600 यूनिट से अधिक की बिजली का उपभोग या 300 यूनिट मासिक से ऊपर के उपभोग के लिए 300 यूनिटों से ज्यादा के मासिक टैरिफ की लागू स्लैबों के अनुसार बिल आएगा।
यदि बिजली उपभोग 600 यूनिटों से अधिक दो महीने के लिए/300 यूनिट प्रति माह से अधिक है तो बाकी सभी घरेलू उपभोक्ता (ऊपर दिखाए के अलावा) पी.एस.ई.आर.सी. द्वारा समय-समय पर जारी किए गए लागू टैरिफ के अनुसार, फिक्स्ड चार्ज, मीटर रैंटल और सरकारी लेवी/टैक्स के साथ, उनकी उपभोग की स्थिति में अपने पूरे उपभोग के लिए ऊर्जा खर्च का भुगतान करेंगे।
रूफटॉप सोलर घरेलू उत्पादकों के मामले में, ऐसे उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट तक की मासिक आयात खपत (मंथली ईम्पोर्ट कंजम्पशन) का मासिक बिल ज़ीरो होगा। यदि मासिक आयात (मंथली ईम्पोर्ट कंजम्पशन) की खपत 300 यूनिटों से अधिक है, तो मासिक बिलिंग प्रणाली 8 जून, 2015 के सी.सी. नम्बर 22/ 2015 और 5 अक्तूबर, 2021 को नंबर 36/2021 द्वारा जारी मौजूदा हिदायतों के अनुसार लागू की जाएगी।
ध्यान देने योग्य है कि निपटारे की समय-सीमा के अंत पर सभी रूपटॉप सौर घरेलू उत्पादक 8 जून, 2015 के सी.सी. नम्बर 22/2015 और 5 अक्तूबर, 2021 के सी.सी. नम्बर 36/2021 के द्वारा जारी मौजूदा निर्देशों के अनुसार बिल का भुगतान करेंगे।
बिजली रियायत के लिए पीएसपीसीएल के योग्य कर्मचारियों के मामले में, दो महीने के लिए 600 यूनिट तक की खपत/300 यूनिट तक की महीनावार खपत का बिल ज़ीरो होगा। हालाँकि, यदि दो महीने की खपत 600 यूनिटों से अधिक/मासिक उपभोग 300 यूनिटों से अधिक है, तो पीएसपीसीएल कर्मचारी (अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियां, नॉन-एस.सी./बी.सी. गरीबी रेखा से निचले वर्ग और पंजाब के स्वतंत्रता सेनानियों समेत उनके वारिसों (पोते-पोतियों तक) के इलावा तारीख़ 7 जनवरी, 2011 को वित्त सर्कुलर नंबर 19/2011 द्वारा जारी मौजूदा हिदायतों के अनुसार बिल का भुगतान करेंगे।
इसके साथ ही, 3 रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी ( सरकारी लेवी समेत) 7 किलोवॉट तक केवल रिहायशी उद्देश्य के लिए बिजली का प्रयोग करने वाले और 7 किलोवॉट तक मंज़ूरशुदा लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ही होगी, जब कि टैरिफ के अलग-अलग स्लैबों में 3 रुपए प्रति यूनिट (सरकारी लेवी समेत) सब्सिडी 23 नवंबर, 2021 को व्यापारिक सर्कुलर नंबर 41/2021 द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार होगी।
मुफ़्त बिजली की उपरोक्त रियायत और दरों में कटौती के लिए सब्सिडी का भुगतान पीएसपीसीएल को पंजाब सरकार द्वारा किया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि यह सर्कुलर पीएसपीसीएल की वैबसाईट (www.pspcl.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।