CHANDIGARH, 02 JUNE: पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने आज ज़िला वन अधिकारी एस.ए.एस. नगर गुरमनप्रीत सिंह और ठेकेदार हरमहिन्दर सिंह उर्फ हेमी को डब्लयू. डब्लयू.आई.सी.एस. अस्टेट प्राईवेट लिमटिड कंपनी, गाँव मसौल और टांडा, ज़िला एसएएस नगर के मालिक दविन्दर सिंह संधू के प्रोजेक्टों सम्बन्धी पक्ष लेने के एवज़ में 2,00,000 रुपए की रिश्वत लेने के दोष के तहत गिरफ़्तार किया। इस सम्बन्धी गुरमनप्रीत सिंह, डी.एफ.ओ. और हरमहिन्दर सिंह उर्फ हेमी, ठेकेदार के विरुद्ध भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7, 7-ए और आइपीसी की धारा 120-बी के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता दविन्दर सिंह संधू और उसके पिता बलजीत सिंह संधू गाँव मसौल और टांडा, सब-डिविज़न माजरी, ज़िला मोहाली में अपनी कंपनी डब्लयू.डब्ल्यू.आई.सी.ऐस. अस्टेट प्राईवेट लिमटिड के नाम पर करीब 100 एकड़ ज़मीन के मालिक हैं और उपरोक्त ज़मीन का कुछ हिस्सा पंजाब लैड्ड प्रीज़रवेशन लैड्ड एक्ट, 1900 की धारा 4 के अधीन आता है।
उन्होंने बताया कि रणजोध सिंह, वन रेंज अफ़सर एस.ए.एस.नगर की तरफ से बलजीत सिंह संधू के खि़लाफ़ 24.04.2022 को थाना नयागांव में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इस सम्बन्धी शिकायतकर्ता दविन्दर सिंह संधू, रणजोध सिंह, वन रेंज अफ़सर और अमन पटवारी ने वन ठेकेदार हरमहिन्दर सिंह उर्फ हेमी के साथ उनके निजी दफ़्तर में मुलाकात की, जहाँ रणजोध सिंह ने खुलासा किया कि उपरोक्त शिकायत उनकी तरफ से गुरमनप्रीत सिंह डी.एफ.ओ. विशाल चौहान, कंजरवेटर ऑफ फारेस्ट (वनपाल) के कहने पर करवाई गई थी।
उन्होंने आगे खुलासा किया कि वन ठेकेदार हरमहिन्दर सिंह उर्फ हेमी ने दविन्दर सिंह संधू के साथ टैलिफ़ोन पर संपर्क किया और उसको 30.04.2022 को गुरमनप्रीत सिंह डीएफओ को मिलने के लिए 2,00,000 रुपए के एक पैकेट समेत सैक्टर 74, मोहाली स्थित अपने निजी दफ़्तर में पहुँचने के लिए कहा। इसके बाद दविन्दर सिंह संधू, हरमहिन्दर सिंह उर्फ हेमी के दफ़्तर गया और उसने वीडियो रिकार्डिंग की अपनी डिवाइस को चालू किया। उन्होंने आगे बताया कि हरमहिन्दर सिंह उर्फ हेमी ने दविन्दर सिंह संधू को कहा कि यदि आप फार्म हाऊस से 1,00,00000 /- (एक करोड़) रुपए कमाऐ हैं तो उसमें से वह 90,00,000 /- (नब्बे लाख) रुपए डीएफओ को दे दे।
अन्य विवरण साझा करते हुये प्रवक्ता ने बताया कि हरमहिन्दर सिंह उर्फ हेमी के कहने पर दविन्दर सिंह संधू ने 2,00,000 /- रुपए वाला पैकेट गुरमनप्रीत सिंह, डी.एफ.ओ. को सौंपा जो उसने अपने पास रख लिया था। उपरोक्त बातचीत /कार्यवाही दविन्दर सिंह संधू द्वारा रिकार्ड की गई थी और अपने डिवाइस में सुरक्षित की गई थी। बाद में जब शिकायतकर्ता ने उनकी माँग मानने से इन्कार कर दिया तो शिकायतकर्ता के पिता और उसकी कंपनी के कर्मचारी के खि़लाफ़ थाना नयागांव में एफआईआर नंबर 39 तारीख़ 09.05.2022 पंजाब लैड्ड प्रीज़रवेशन एक्ट, 1900 की धारा 4, 5के अंतर्गत दर्ज करवा दी गयी।
उपरोक्त दोषों के आधार पर विजीलैंस ब्यूरो की तरफ से गुरमनप्रीत सिंह, डी.एफ.ओ. और हरमहिन्दर सिंह उर्फ हेमी, ठेकेदार के खि़लाफ़ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7, 7-ए और आइपीसी की धारा 120-बी के अधीन एफ.आई.आर. नं.6 तारीख़ 02.06.2022 दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के दौरान रणजोध सिंह, वन रेंज अफ़सर, अमन पटवारी और विशाल चौहान, कंजरवेटर ऑफ फारेस्ट (वनपाल) की भूमिका की जांच की जायेगी।