CHANDIGARH, 27 MAY: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जींद की अदालत ने आज सरकारी कॉलेज जींद के एसोसिएट प्रोफेसर सुभाष दुग्गल को भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई करते हुए छात्र से रिश्वत लेने का दोषी करार देते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है।
हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो के प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि सुभाष दुग्गल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित जांच के बाद ब्यूरो द्वारा केस दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 2015 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 (1) (डी) के तहत भ्रष्टाचार का आरोप था।
कोर्ट ने दोषी पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा-7 के तहत 5000 रुपये के जुर्माने सहित तीन साल की जेल तथा धारा 13 (1) (डी) के तहत 4 साल की कैद के साथ 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
क्रमांक- 2022