CHANDIGARH: पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. एस. करुणा राजू ने बुधवार को पंजाब में मतदान वाले दिन से पहले आखिरी 72 घंटों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) जारी की।
इस सम्बन्धित जानकारी देते हुए डॉ. राजू ने बताया कि समूह जि़ला निर्वाचन अधिकारियों-सह-उपायुक्तों को हिदायतें जारी की गई हैं कि वह मतदान कर्मियों की तीसरी रैंडमाईज़ेशन, पोलिंग पार्टी बनाने सम्बन्धी सर्टिफिकेट, पोलिंग पार्टियों के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था, माईक्रो-ऑब्जऱवरों की तैनाती, वीडियो कैमरे, स्टील कैमरे, पोलिंग स्टेशनों पर वैबकास्टिंग के लिए ज़रुरी प्रबंध करें। उन्होंने मतदान कर्मियों, सैक्टर अफसरों, ईवीएम प्रबंधन को प्रशिक्षण देने को सुनिश्चित बनाने के साथ-साथ चुनावी खर्च निगरानी दल जैसे फ्लाइंग स्क्वायड टीमें (एफ.एस.टी.), स्टैटिक सर्विलांस टीमें (एस.एस.टी.), वीडियो निगरानी दल (वीएसटी), वीडियो देखने वाली टीम (वीवीटीज़), आबकारी निगरानी दल (ईएमसी),, एमसीएमसी, डी.सी.एम.सी., लेखा टीम और 24 घंटे जि़ला ईईएम टीम, पिछले 72 घंटों के दौरान कंट्रोल रूम आदि को मज़बूत करने के लिए भी कहा।
उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को फ्लाइंग स्क्वायड (एफएस) और स्टैटिक सर्विलांस टीमें, बूथ स्तर जागरूकता समूह से सहायता, खर्च की निगरानी के लिए विशेष फोकस के क्षेत्र की निगरानी में तेज़ी लाने के लिए हिदायत की। इसके साथ ही उन्होंने वाहन की इजाज़त सम्बन्धी निर्देश देने के अलावा सभी पोलिंग स्टेशनों पर आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित बनाने और राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि मतदाता शिक्षा शिविर लगाए जाने चाहिएं।
अतिरिक्त डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस-कम-स्टेट पुलिस नोडल अफ़सर (एडीजीपी-एसपीएनओ) को सीएपीएफ और अन्य सुरक्षा के सर्वोत्तम प्रयोग संबंधी अतिरिक्त निर्देश भी दिए गए हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. राजू ने सुरक्षा अथॉरिटी को आखिरी 72 घंटों के लिए आगामी पुलिस तैनाती योजना, फ्लाइंग स्क्वायड्स और स्टैटिक सर्विलांस टीमों द्वारा मुस्तैद निगरानी, व्यय निगरानी कानून और व्यवस्था/सुरक्षा प्रबंधों/सीएपीएफ और धन शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए विशेष प्रयासों के निर्देश दिए। डॉ. राजू ने उनको उम्मीदवारों और उनके एजेंटों से पोलिंग स्टेशनों/स्थानों की चिंता सूची प्राप्त करने के अलावा अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सरहद पर चैकिंग और नाकों की स्थापना और हथियारों एवं विस्फोटकों पर निगरानी रखने के लिए भी कहा।