CHANDIGARH: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर ही सुनवाई व समाधान करने के लिए 11 फरवरी, 2022 को सुबह 11.00 बजे अधीक्षण अभियंता,पंचकूला के कार्यालय में बैठक आयोजित की जाएगी।
निगम के एक प्रवक्ता ने आज इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मंच के सदस्य, उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे जिनमें मुख्यत: बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोडऩे बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी। सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।