CHANDIGARH: हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने प्रदेश में कोरोना (Corona) के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक बार फिर कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। स्कूल (School), कालेज (College), पॉलिटैक्नीक, आई.टी.आई (I.T.I)., आंगनबाड़ी केंद्र, क्रेच, पुस्तकालय (Library), प्रशिक्षण केंद्र कल से बंद रहेंगे। पंचकूला (Panchkula), अम्बाला (Ambala), गुरुग्राम (Gurugram), फरीदाबाद (Faridabad) व सोनीपत (Sonipat) में सिनेमा हॉल (Cinema) भी बंद रहेंगे, थिएटर (Theater) व मल्टीप्लैक्स (Multiplex) को पूरी तरह बंद कर दिया गया है।
बाकी जिलों में इनको फिलहाल 50 फीसदी क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। मुख्य सचिव व राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन संजीव कौशल ने आज देर रात इस बारे में आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के मुताबिक स्वीङ्क्षमग पूल (Swimming Pool) व खेल परिसर भी बंद रहेंगे। गुरुग्राम, फरीदाबाद, अम्बाला, पंचकूला व सोनीपत में बार और रैस्टोरैंट (Bar and Restaurants) 50 फीसदी तक ग्राहकों के साथ ही खुल सकेंगे। इन 5 जिलों में जरूरी सेवाओं को छोड़ कर 50 फीसदी कर्मचारी ही सरकारी व निजी दफ्तरों में आ सकेंगे। इसके अलावा सब्जी मंडी, अनाज मंडी, सार्वजनिक परिवहन, पार्क, धाॢमक स्थल, रैस्त्रां, होटल, डिपार्टमैंटल स्टोर, राशन की दुकान, मॉल, शराब की दुकान, शॉङ्क्षपग परिसर, सिनेमाघरों, अहाता, स्थानीय बाजार, पैट्रोल पंप, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम, सरकारी दफ्तरों, उपक्रमों व बैंक इत्यादि में दोनों डोज वाले ही जा सकेंगे। ट्रक व ऑटो रिक्शा में भी दोनों टीका लगवा चुके लोग ही आवागमन कर सकेंगे।
अंतिम संस्कार में 50 व शादी में 100 लोग हिस्सा ले सकेंगे। जिला प्रशासन को नो मास्क, नो सॢवस सख्ती से लागू करने को कहा गया है। आदेश का उल्लंघन व्यक्तिगत रूप से करने पर 500 व संस्थान के तौर पर किया गया तो 5000 रुपए जुर्माना लगेगा।