भाजपा प्रवक्ता कैलाश जैन को चंडीगढ़ व्यापार मंडल से निकालने की तैयारी, जैन ने सदस्यों को चिट्ठी लिखकर अपने लिए मांगा समर्थन

CHANDIGARH: उद्योग व्यापार मंडल  चंडीगढ़ (UBMC) के संयोजक के रूप में अलग व्यापारी संगठन चला रहे चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता कैलाश चंद जैन को अब चंडीगढ़ व्यापार मंडल (CBM) से निकालने की तैयारी कर ली गई है। इसका खुलासा खुद कैलाश चंद जैन ने आज चंडीगढ़ व्यापार मंडल के सदस्यों को एक चिट्ठी लिखकर किया है। जैन ने इस चिट्ठी में चंडीगढ़ व्यापार मंडल से खुद के निष्कासन (यदि हुआ) को असंवैधानिक करार देते हुए स्पष्ट किया है कि उन्होंने कभी चंडीगढ़ व्यापार मंडल के संविधान का न उल्लंघन किया है और न ही किसी ऐसी गतिविधि को अंजाम दिया है, जो चंडीगढ़ व्यापार मंडल के खिलाफ हो।

गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से चंडीगढ़ व्यापार मंडल शहर के व्यापारियों का सबसे बड़ा और सर्वमान्य संगठन बना हुआ है। मनोनीत पार्षद चरनजीव सिंह इस समय चंडीगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और कैलाश चंद जैन इसके सदस्य हैं लेकिन जैन पिछले कुछ समय से उद्योग व्यापार मंडल चंडीगढ़ के नाम से शहर में अलग व्यापारी संगठन चलाते हुए व्यापारिक गतिविधियों में सक्रिय हैं। साथ ही कैलाश चंद जैन उद्योग व्यापार मंडल चंडीगढ़ के संयोजक भी हैं। चंडीगढ़ व्यापार मंडल का सदस्य रहते जैन की इस गविविधि को चंडीगढ़ व्यापार मंडल अवैध मानता है। इसको लेकर कैलाश चंद जैन को पिछले दिनों चंडीगढ़ व्यापार मंडल ने शोकॉज नोटिस भी भेजा था कि क्यों न संगठन विरोधी गतिविधियों के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? हालांकि जैन इस नोटिस का जवाब चंडीगढ़ व्यापार मंडल को भेज चुके हैं लेकिन माना जा रहा है कि चंडीगढ़ व्यापार मंडल जैन के जवाब से संतुष्ट नहीं है और चंडीगढ़ व्यापार मंडल की जनरल बॉडी की आगामी बैठक में कैलाश चंद जैन के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। इसी को लेकर आज कैलाश चंद जैन ने चंडीगढ़ व्यापार मंडल के सदस्यों को एक चिट्ठी लिखी है। व्हाट्सएप के जरिए सभी को भेजी गई यह चिट्ठी हम यहां हू-ब-हू प्रकाशित कर रहे हैं। पढि़ए…

प्रिय दोस्तों, नमस्कार।
चंडीगढ़ व्यापार मंडल द्वारा CBM से मेरी सदस्यता समाप्त करने हेतु जनरल हाउस मीटिंग में एजेंडा लाया जा रहा है । इस सम्बन्ध में आपसे कहना चाहता हूं कि यह व्यपार मण्डल के पदाधिकारीयों का बिल्कुल गलत ओर गैर कानूनी एक्शन है।
मैंने कभी भी किसी प्रकार से CBM के संविधान के खिलाफ काम नही किया है और न ही चण्डीगढ़ व्यपार मण्डल के खिलाफ कुछ गलत बोला है न ही कोई ऐसी गतिविधि की है जो सी बी एम के विपरीत हो। हमेशा व्यपारीयो के हित की बात की है व्यपारियो के लिये काम कर रहा हूं ओर करता रहूंगा।
दूसरे जो उद्योग व्यपार मण्डल बनाने की जहां तक बात है । इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि उद्योग व्यापार मंडल चंडीगढ़ एक संस्था बनाई गई है जिसका मैं भी एक सदस्य हू। लेकिन चंडीगढ़ व्यपार मण्डल के संविधान के अनुसार ऐसी कहीं भी कोई मनाही नहीं है कि एक व्यक्ति किसी और संस्था का सदस्य नही बन सकता। CBM के संविधान में केवल मार्केटो की पैरलल बॉडी को CBM का मेंबर ना बनाए जाने की बात कही गई है । किसी व्यक्तिगत सदस्य को किसी अन्य संस्था का मेंबर बनने की मनाही नहीं है । आप मे से बहुत से सदस्य अलग अलग कई संस्थाओं के सदस्य होंगे।

As per constitution of CBM Rules & Regulations Rule 3 (XVIII)The membership of CBM is not open to the following market associations
c. Any parallel Market or Trader Association in the city. Where existing market is already represented in CBM.

इसका मतलब स्पष्ट है कि किसी मार्केट में अगर कुछ व्यक्ति कोई पैरलल बॉडी बना ले तो उस पैरलल बॉडी को cbm का मेंबर नही बनाया जौएगा।यह कहीं नहीं लिखा कि पहले से बने हुए सदस्य/ परमानेंट सदस्य को निकाल दिया जाएगा ।
अगर आपको उद्योग व्यपार मण्डल चंडीगढ़ पैरलल संस्था लगती है तो संस्था को मेंबर न बनाये । मेरी मेम्बरशिप किस बिनाह पर समाप्त की जा सकती है। मेरी मेंम्बरशिप मेरा संवैधानिक अधिकार है जिसे कोई जबरदस्ती छिन नही सकता।

भारत के संविधान के अनुसार भी एक व्यक्ति कई संस्थाओं का सदस्य बन सकता है संविधान की धारा स्ट्रेस में स्पष्ट लिखा है की हर व्यक्ति को अलग-अलग संस्थाओं का मेंबर बनने का अधिकार है।

Fundamental Rights
guaranteed by Indian Constitution, viz. Articles 14 and Article 19 especially the
Article 19(1)(c), it Proclaims that all citizens shall have the freedom
to form associations or unions for a lawful purpose.

इतना ही नहीं cbm ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है और ट्रेड यूनियन एक्ट में भी यह स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य संस्था का सदस्य बनता है तो यह संस्था के विरुद्ध कार्य करना नहीं है और उसको केवल इस वजह से संस्था से उसकी सदस्यता समाप्त नहीं की जा सकती कि वह किसी और संस्था का सदस्य बन गया है ।

According to trade union act membership of a member of trade union can’t be terminated on the ground that he has become a member of some other union or organization . Any person can join as many organizations , societies, as many he wish to join . Legally no one can stop him from doing so.

इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया और ना ही मैंने संविधान के खिलाफ कोई कार्यवाही की है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस विषय पर सारी जानकारी प्राप्त करके बैठक में अपनी राय दें । मेरे लिए आपकी राय ओर सर्वसम्मति की राय सर्वोपरि है। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती धक्के से बेइज्जती करके निकालना चाहिए तो वह गलत है उसे सहन नही किया जा सकता।
मैंने सीबीएम के नोटिस का जवाब भी डिटेल में भेजा हुआ है। उसकी प्रति भी आपको भेज रहा हु। कृपया उस जवाब का अवलोकन भी कर ले तथा अपने विवेकानुसार फैसला लें।

धन्यवाद।
आपका अपना साथी
( कैलाश चन्द जैन )

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