पंजाब सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को टीकाकरण नियमों में दी ढील

CHANDIGARH: बहुत से पंजाबी, शिक्षा या कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारणों से विदेशी यात्रा करते रहते हैं और महामारी के इस दौर में अंतरराष्ट्रीय यात्रा सिर्फ़ कोविड सम्बन्धी पूर्व शर्तों जैसे कि कोविड की नैगटिव टैस्ट रिपोर्ट या टीकाकरण सर्टिफिकेट के साथ संभव है।

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को पेश मुश्किलों को दूर करने के लिए पंजाब सरकार ने उन अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लाभ के लिए कोविड टीकाकरण के नियमों में ढील दी है जिनके लिए विदेश यात्रा करना बहुत ज़रूरी है।ऐसे यात्रियों को दी गई ढील संबंधी जानकारी देते हुये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री स. बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से उन सभी लोगों, जो किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए इलाज सेवाएं प्राप्त करने, विदेशी नागरिक जिनको अपने देश लौटना पड़ता है और ऐसे लोगों जिनके लिए विदेशी यात्रा अटल है, को कोवीशील्ड की पहली ख़ुराक के 84 दिनों के लाजि़मी अंतराल से पहले दूसरी ख़ुराक मुहैया करवाने की सुविधा देने का फ़ैसला किया गया है।

उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में सम्बन्धित व्यक्तियों को यात्रा सम्बन्धी दस्तावेज़ों की एक कापी जैसे वीज़ा /पुष्टि की टिकट के साथ ऐसे और दस्तावेज़ पेश करने के लिए कहा जा सकता है जो यात्रा की ज़रूरत को जायज ठहरा सकते हों।  

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