CHANDIGARH: श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र सरूपों की बेअदबी सम्बन्धी मामलों की जांच सही दिशा की ओर बढ़ रही है, इस बात पर ज़ोर देते हुये स्पैशल इनवैस्टीगेशन टीम (SIT) के प्रमुख SPS परमार ने सोशल मीडिया के गलत प्रचार को नकारते हुये डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम या किसी अन्य व्यक्ति को क्लीन चिट दिये जाने से इंकार किया है।
मीडिया में विभिन्न समूहों /व्यक्तियों की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुये S.I.T. प्रमुख ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और यदि चल रही जांच के दौरान किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध सबूत मिलते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कानून अनुसार बनती कार्यवाही की जायेगी।
परमार ने बताया कि बरगाड़ी और बुर्ज जवाहर सिंह वाला से सम्बन्धित तीन मामलों की जांच अभी भी चल रही है। थाना बाजाखाना में दर्ज एफआईआर नं. 128 /2015 के चालान अनुसार, यह स्पष्ट तौर पर दर्शाया गया है कि यदि बेअदबी सम्बन्धी मामलों के लिए चल रही जांच के दौरान किसी के विरुद्ध कोई सबूत सामने आता है तो उसे गिरफ़्तार किया जायेगा और उसके विरुद्ध पूरक चालान पेश किये जाएंगे। बताने योग्य है कि यह जांच मौजूदा SIT ने फरवरी 2021 के अंत में दायर किये केस को फिर प्राप्त करने के बाद शुरू की थी।
इस भावनात्मक मामले सम्बन्धी गलत और ग़ैर-जिंमेदाराना जानकारी फैलाने के खि़लाफ़ सावधान करते हुये S.I.T. चीफ़ ने मीडिया और नागरिकों से अपील की कि वह कोई भी बिना पुष्टी वाली रिपोर्ट को प्रकाशित करने से पहले या किसी के विरुद्ध कोई ग़ैर-अधिकारित दोष लगाने से पहले संयम का प्रयोग करें।
परमार ने कहा कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख को थाना बाजाखाना की एफआईआर नंबर 63 /2015 में मुलजिम के तौर पर नामज़द किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में भी उक्त S.I.T. की तरफ से जांच की जा रही है और किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई।
जि़क्रयोग्य है कि बेअदबी सम्बन्धी मामलों की जांच के लिए गठित विशेष S.I.T. ने पिछले शुक्रवार को जेऐमआईसी फरीदकोट की अदालत में एफआईआर 128 /2015 के अंतर्गत बेअदबी के एक केस में पहला चालान पेश किया था और इस सम्बन्धी 6 मुलजिमों को गिरफ़्तार किया गया था। इस केस की अगली सुनवाई 20 जुलाई के लिए निर्धारित की गई है।
इन छह मुलजिमों में सुखजिन्दर सिंह उर्फ सन्नी, शक्ति सिंह, बलजीत सिंह, निशान सिंह, रणजीत सिंह उर्फ भोला और प्रदीप सिंह शामिल हैं, जिनको 16.05.2021 को गिरफ़्तार किया गया था। S.I.T. के द्वारा की गई जांच अनुसार, यह सभी मुख्य तौर पर जुर्म में शामिल थे।
तीन अन्य मुलजिम हरश धूरी, सन्दीप बरेटा और प्रदीप कलेर पहले ही थाना बाजाखाना में दर्ज एफआईआर नंबर 63 तारीख़ 2.06.2015 को आइपीसी की धारा 380, 295 -ए, 414, 451, 201, 120 -बी में भगौड़े हैं। यह मुलजिम गिरफ़्तारी से बच रहे हैं और इनको गिरफ़्तार करने की ज़रूरत है। इनकी गिरफ़्तारी से पूरी साजिश का पर्दाफाश होने की संभावना है। S.I.T. के प्रमुख ने आगे कहा कि अगली जांच के दौरान अन्य मुलजिमों की भूमिका भी स्पष्ट हो जायेगी।