CHANDIGARH: हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने राज्य में कोविड-19 (Covid-19) के घटते मामलों के मद्देनजर कई तरह की छूटें बढ़ाते हुए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा (Pandemic Alert-Safe Haryana) के तहत जारी आदेशों की अवधि अब 19 जुलाई तक कर दी है। इसके तहत अब शादी-विवाह तथा अंतिम संस्कार जैसे मौकों पर गैदरिंग 100 तक हो सकेगी, जबकि ओपन एरिया में कार्यक्रमों के दौरान गैदरिंग 200 तक की जा सकेगी। सभी दुकानें सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी, जबकि बार-रेस्टोरेंट सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत सिटिंग कैपेसिटी के साथ खुल सकेंगे। विस्तृत आदेश नीचे देखिए….