CHANDIGARH:ई-गवर्नेंस और ई-कॉमर्स पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दूर संचार बुनियादी ढाँचे को और मज़बूत करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा 5 दिसंबर 2013 से 7 दिसंबर 2020 तक राज्य में स्थापित किए गए अनाधिकृत सभी टैलीकॉम टावरों को नियमित करने का फ़ैसला लिया गया है।
यह फ़ैसला बुधवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता अधीन हुई वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। मंत्रीमंडल ने इस मंतव्य के लिए 7 दिसंबर 2020 को जारी टैलीकॉम दिशा-निर्देशों की धारा 2.0 (ढ्ढ) (ए) के उपबंधों का दायरा बढ़ाने का फ़ैसला किया गया।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार यह टावर तो नियमित होंगे बशर्ते 7 दिसंबर 2020 के दूरसंचार निर्देशों की क्लॉज़ 1.4 (ढ्ढ) (ए) में दर्ज शर्तों को पूरा किया जाए और एकमुश्त 20,000 रुपए की अदायगी की जाए। यह स्कीम छह महीनों के लिए है।
राज्य के दूर संचार दिशा-निर्देश इंडियन टैलिग्राफ एक्ट 1885 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 15 नवंबर 2016 को जारी राइट ऑफ रूल्ज़ के नियमों के मुताबिक हैं। भारत सरकार ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इन नियमों से सम्बन्धित दूर संचार नीतियों/दिशा-निर्देशों को एकरूप में करने के लिए कहा है।