हरियाणा विधानसभा में 6 और विधेयक पारित, जानिए इनके बारे में सबकुछ

CHANDIGARH: हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन आज छ: विधेयक पारित किये गए, जिनमें पंजाब श्रमिक कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021, हरियाणा आकस्मिकता निधि (संशोधन)विधेयक,2021, हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021, हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक, 2021, हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान क्षति वसूली विधेयक, 2021 और हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2021 शामिल हैं।

पंजाब श्रमिक कल्याण निधि, (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021

पंजाब श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम,1965 में हरियाणा राज्यार्थ आगे संशोधन करने के लिए पंजाब श्रमिक कल्याण निधि(हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया है।
पंजाब श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम,1965 श्रमिकों और  उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए वित्त प्रबंधन तथा कार्यकलाप करने के लिए निधि के गठन हेतु अधिनियमित किया गया था। यह महसूस किया गया है कि इस अधिनियम के अधीन गठित निधि की प्राप्ति के ढंग को प्रयोजन तथा उद्देश्यों के लिए आसान बनाया जाना चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निधि के संसाधनों को बढ़ाना आसान बनाने के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से निधियां प्राप्त करने के प्रावधान करना अनिवार्य हो गया था। इसके लिए इस विधेयक के माध्यम से अधिनियम में आवश्यक संशोधन किये जाएंगे।

हरियाणा आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक,2021

हरियाणा आकस्मिकता निधि अधिनियम,1966 को आगे संशोधित करने के लिए हरियाणा आकस्मिकता निधि (संशोधन)विधेयक,2021 पारित किया गया है।
यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204(1) तथा 205 के अनुसरण में  अनपेक्षित परिस्थिति जैसे कि इस वर्ष के दौरान कोविड-19 महामारी, कुछ नए विभाग खुलने आदि के कारण उत्पन्न आपातकालीन प्रकृति के खर्चों को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य को आकस्मिक निधि उपलब्ध करवाने के लिए लाया गया है।

हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम,1994 को आगे संशोधित करने के लिए हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया।

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम,1994 के प्रावधानों को भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप लाने के लिए ग्राम पंचायतों, ग्राम समितियों व जिला परिषदों  के पांच के कार्यकाल की शुरूआत की तिथि इनकी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से तय करना आवश्यक था।

हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक, 2021

हरियाणा राज्य को यथा लागू पंजाब अधिनियमों तथा पूर्वी पंजाब अधिनियमों के संक्षिप्त नाम में संशोधन करने के लिए हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक, 2021 पारित किया गया है।

हरियाणा राज्य, हरियाणा के लोगों द्वारा किए गए लम्बे संघर्ष के बाद अस्तित्व में आया। हरियाणा के लोगों ने हमेशा अपनी सांस्कृतिक और भाषाई, दोनों की अनूठी पहचान में अत्यधिक गौरव का अनुभव किया। तथापि, पांच दशक से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी हरियाणा राज्य में लागू विधियों के संक्षिप्त नाम में अब भी ‘पंजाब’ तथा ‘पूर्वी पंजाब’ शब्द का प्रयोग होता है। राज्य सरकार को लागू विधियों में ‘पंजाब’ तथा ‘पूर्वी पंजाब’ शब्द का होना, सरसरी तौर पर पढ़ने में, राज्य में ऐसी  विधियों के लागूकरण के संबंध में जमीनी स्तर पर लोगों के बीच संदेह उत्पन्न करता है।  राज्य, उन्हें निश्चित रूप से सूचित करते हुए की राज्य में यथा लागू पंजाब अधिनियम, हरियाणा से संबंधित है, उनके अधिकारों को सुरक्षित एवं संरक्षित करते हुए लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए हरियाणा राज्य में विधियों, जिनके संक्षिप्त नाम में ‘पंजाब’ तथा ‘पूर्वी पंजाब’ शब्द का प्रयोग होता है, को ठीक ढंग से समझने के लिए यह आवश्यक है कि ‘पंजाब अधिनियम’ तथा ‘पूर्वी पंजाब अधिनियम’ को ‘हरियाणा अधिनियमों’ के रूप में संशोधित किया जाना चाहिए। इस संदेह को दूर करेगा और आगे हरियाणा के लोगों के बीच गर्व और आत्मनिर्णय की भावना पैदा करेगा कि हरियाणा राज्य में लागू विधियां उनके नाम से जानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, यह राज्य के लोगों द्वारा उनके पृथक राज्य और पहचान की स्थापना के लिए किए गए संघर्ष को सम्मान देना होगा।

हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान क्षति वसूली विधेयक, 2021

हरियाणा राज्य में किसी जनसमूह द्वारा दंगों और हिंसात्मक अव्यवस्था  सहित विधिपूर्ण या विधिविरूद्ध लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान किन्हीं व्यक्तियों द्वारा सम्पत्तियों को पहुंचाई गई क्षति की वसूली हेतु तथा  दायित्व के अवधारण हेतु, पहुंचाई गई क्षति के निर्धारण तथा मुआवजा देने हेतु दावा अधिकरण का गठन करने के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उससे आनुंषिगक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान  सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2021 को यथासंशोधित पारित किया गया।

आम जनता ने भीड़ ङ्क्षहसा के विभिन्न अतीत और हालिया उदाहरणों को गम्भीरता से लिया है। जहां हरियाणा राज्य में किसी जनसमूह द्वारा दंगों और हिंसात्मक अव्यवस्था सहित विधिपूर्ण या विधिविरूद्ध लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान किन्हीं व्यक्तियों द्वारा सम्पत्तियों को पहुंचाई गई क्षति की वसूली हेतु तथा दायित्व के अवधारणा हेतु पहुंचाई गई क्षति के निर्धारण तथा मुआवजा देने हेतु दावा अधिकरण का गठन करने के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उससे आनुंषिगक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु राज्य सरकार को सभी निवारक, सुधारात्मक उपाय करने चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे। ऐसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, हिंसा के अपराधियों के साथ-साथ आयोजकों, भडक़ाने वालों आदि के मन में डर पैदा करने के लिए एक कानूनी ढांचा होना चाहिए।

जहां हिंसा, अस्थिरता, सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति को हुए नुकसान, ङ्क्षहसा एवं अपराधों के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए राज्य के बाहर से तैनात सुरक्षा बलों की तैनाती लागत की भरपाई के लिए, ऐसे अपराधों के लिए अपराधियों को वास्तविक अपराधियों के रूप में, आयोजकों या भडक़ाने वालों को उत्तरदायी बनाया जा सकता है।

हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2021 एक ऐसा विधेयक है जोकि हरियाणा राज्य में किसी जनसमूह द्वारा दंगों और हिंसात्मक अव्यवस्था  सहित विधिपूर्ण या विधिविरूद्ध लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान किन्हीं व्यक्तियों द्वारा सम्पत्तियों को पहुंचाई गई क्षति की वसूली हेतु तथा दायित्व के अवधारणा हेतु पहुंंचाई गई क्षति के निर्धारण तथा मुआवजा देने हेतु दावा अधिकरण का गठन करने के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उससे आनुंषगिक मामलों के लिए उपबंध करने के लिए एक या अनेक क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन करने से सम्बन्धित है।

हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2021

मार्च,2022 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए  हरियाणा राज्य की संचित निधियों में से 173901,32,26,602 रुपये के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार  देने के लिए हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2021 पारित किया गया।

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