CHANDIGARH: हरियाणा सरकार ने प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक लोगों की सुविधा के लिए सरल पोर्टल पर लाइसेंस जारी करने की नई ऑनलाइन सेवा शुरू की है, जिसकी मदद से वे घर बैठे लाइसेंस के लिए आवदेन कर सकते हैं।
हरियाणा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को निर्देश दिये गए हैं कि उचित मूल्य की दुकानों के लिए नए लाइसेंस के आवेदन केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही स्वीकृत किए जाएं।
उन्होंने बताया कि राज्य के लोगों को अब विभाग के कार्यालय में चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि वे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सार्वजनिक डोमेन पर वेबसाइट http://saralharyana.gov.in पर आवेदन जमा कर सकते हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि उचित मूल्य की दुकान के लिए नये लाइसेंस जारी करने के संबंध में विभाग की सार्वजनिक केंद्रित सेवाएं संबंधित आवेदकों को सरल पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड में प्राप्त होंगी। उन्होंने बताया कि आवेदक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं और अंतिम अनुमोदित/अस्वीकृति प्रमाणपत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि अब आवेदक को ऐसा करने के लिए विभाग के कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, मूल रूप से डाउनलोड किए गए प्रमाण पत्र को सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मान्य प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा।