CHANDIGARH: हरियाणा के खिलाडिय़ों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, विशेष रूप से जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए क्वालीफाई करते हैं और ऐसे ओलंपिक खेलों के क्वालीफाई खिलाडिय़ों की खुराक, प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण के उदेश्य के लिए हरियाणा सरकार ने 5 लाख रुपये की राशि प्रीप्रेशन मनी (तैयारी के लिए राशि) के रूप में देने का निर्णय लिया है।
हरियाणा खेलों में पहले से अग्रणी है और अब मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि इस निर्णय से प्रतियोगिता से पहले खिलाडिय़ों के प्रशिक्षण में वृद्धि हेतू सहयोग मिलेगा और देश व राज्य को और अधिक पदक प्राप्त होंगे।
इस आशय का निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
इस प्रीप्रेशन मनी (तैयारी के लिए राशि) के सहयोग से खिलाडिय़ों को गुणवत्तापरक प्रशिक्षण व खुराक मिलेगी तथा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन होगा, जो राज्य एवं देश का पूरे विश्व में नाम रोशन करेंगे।
खिलाडिय़ों को सरकारी नौकरी के लिए 550 पद स्वीकृत
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2018 को हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (ग्रुप ए, बी और सी) सेवा नियम-2021 से बदलने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (ग्रुप ए, बी और सी) सेवा नियम-2021 लागू होने से राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक अलग काडर बनाया जाएगा। इसके लिए ग्रुप-ए (उप-निदेशक) के 50 पद, ग्रुप-बी (सीनियर कोच) के 100 पद, गु्रप-बी (कोच) के 150 पद और ग्रुप-सी (जूनियर कोच) के 250 पद स्वीकृत करवाए गए हैं।
ऊपरी आयु सीमा भी 50 वर्ष से घटाकर 42 वर्ष की गई है। इसके अलावा, नए नियमों में कुछ नए टूर्नामेंटों जैसे कि दक्षिण एशियाई खेल, राष्ट्रीय खेल, रणजी ट्रॉफी आदि को शामिल किया गया है।
यदि उत्कृष्ट खिलाडिय़ों के पास प्रारंभिक नियुक्ति के समय उस पद के लिए अपेक्षित योग्यताएं नहीं हैं तो उन्हें अंतरिम नियुक्ति दी जाएगी। अपेक्षित योग्यता अर्जित करने के लिए अपेक्षित निर्धारित अवधि के अलावा उन्हें दो वर्ष अतिरिक्त दिए जाएंगे।
उत्कृष्ट खिलाड़ी अपनी खेल उपलब्धियों के दस वर्ष के भीतर या 42 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। इन नियमों के तहत नियुक्त उत्कृष्ट खिलाडिय़ों की पदोन्नतियों के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय स्तर के विभिन्न खेल टूर्नामेंटों, विशेष रूप से पैरालिम्पिक, एशियन पैरा गेम्स, कॉमनवैल्थ पैरा गेम्स, वल्र्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, साउथ एशियन गेम्स और चार वर्षीय ब्लाइंड क्रिकेट वल्र्ड कप के उत्कृष्ट खिलाडिय़ों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर मासिक वजीफा देने का भी प्रावधान किया गया है जिसके लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी।
हरियाणा सार्वजनिक उपयोगिता परिवर्तन निषेध विधेयक, 2018 लिया जाएगा वापस
बैठक में हरियाणा सार्वजनिक उपयोगिता परिवर्तन निषेध विधेयक, 2018 को वापिस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। अब मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस मामले को राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा ताकि उक्त विधेयक को वापिस लेने का प्रस्ताव पारित किया जा सके।
हैफेड द्वारा 8 जिलों में 16 स्थानों पर 2.72 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का किया जाएगा निर्माण
मंत्रिमंडल की बैठक में हैफेड द्वारा राज्य के आठ जिलों में 16 स्थानों पर 2.72 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 113.03 करोड़ रुपये के ऋण के लिए राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने के सहकारिता विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई ताकि राज्य में भण्डारण व्यवस्था को और मजबूती मिल सके। इन गोदामों का निर्माण जिला फतेहाबाद के भूना, उकलाना और होबली, जिला हिसार के बरवाला व हिसार, जिला भिवानी के खोलावास व बवानीखेड़ा, जिला सिरसा के खारिया व पन्नीवाला मोटा, जिला करनाल के इंद्री, मंचुरी व निसिंग, जिला कुरुक्षेत्र के अजराना कलां व लाडवा, जिला अंबाला के नसीरपुर और जिला पलवल के सेल्वी में होगा।
बेहतर यातायात की जिम्मेदारी टोल कंपनी की होगी
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मैकेनिकल वाहन (पथकर) अधिनियम-1996-विधेयक, 2021 के अनुभाग 7 (2) के प्रावधान में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। संशोधन के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, जो धारा 4 के तहत किए गए आदेश के अधीन पथकरों की मांग, संग्रहण करने या रखने के लिए प्राधिकृत किया जाता है वह पुलों, सुरंगों, नौघाटों, संपर्क मार्ग या नई सडक़ों के भाग या बाईपास सहित सडक़, सडक़ अवसंरचना के रखरखाव, जैसी भी स्थिति हो, जिनके संबंध में आदेश किया जाता है, को बेहतर यातायात स्थिति में बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।
अटेली से खेड़ी सड़क पर टोल प्लाजा खत्म
बैठक में लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग के जिला महेंद्रगढ़ में अटेली से खेड़ी सडक़ पर टोल की अस्वीकृति/अस्थापना (डिसअप्रूवल/अनइंस्टॉलेशन) के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है।
एन.सी.आर. में टैक्सियों को मोटर वाहन कर से छूट
हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य के अतिरिक्त पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौते (कॉन्ट्रेक्ट कैरिज) के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों द्वारा जारी अनुबंध कैरिज परमिटों के अनुसार हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संचालित ऑटो रिक्शा/टैक्सियों को मोटर वाहन कर में छूट देने का निर्णय लिया है। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिना रूके मोटर कैब और ऑटो रिक्शा की निर्बाध यात्रा हो सकेगी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आम जनता को बेहतर और कुशल परिवहन सेवाएं मिलेंगी। वर्तमान में हरियाणा में पंजीकृत ऑटो रिक्शा/टैक्सियों जिनके पास पारस्परिक परिवहन समझौते के तहत कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट है, उनको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित राज्यों में हरियाणा के अतिरिक्त यानी उत्तर-प्रदेश, राजस्थान और एनसीटी, दिल्ली में प्रवेश और संचालन करते समय कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इस निर्णय का उद्देश्य पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौते के तहत हरियाणा राज्य के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों के द्वारा जारी अनुबंध परमिटों के अनुसार हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संचालित ऑटो रिक्शा/टैक्सियों को मोटर वाहन कर में छूट प्रदान करना है। इसलिए अब हरियाणा राज्य के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों के द्वारा जारी अनुबंध परमिटों के अनुसार हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश, संचालित ऑटो रिक्शा/टैक्सियों से कोई मोटर वाहन कर नहीं लिया जाएगा।
पैंशन/पैंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए कानून में संशोधन
बैठक में हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन/पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए ‘‘हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986’’ की धारा 6 में संशोधन करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। यह संशोधन इसलिए किया गया है ताकि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को पेंशन और परिणामी लाभों का भुगतान करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश/ नियम/ निर्देश जारी किए जा सकें । इसके लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम,1986 की धारा-6 की उपधारा-5 के बाद एक नई उप-धारा (5 ए) जोड़ी जाएगी जिसमें उल्लेख होगा कि ‘बोर्ड द्वारा निधि का उपयोग बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन और अन्य परिणामी सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए भी किया जा सकता है।’