मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत शगुन राशि में बढ़ोतरी

CHANDIGARH, 11 JUNE: हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली शगुन राशि में बढ़ोतरी की गई है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को कन्यादान के तौर पर अब 71 हजार रुपए की राशि दी जाएगी।

इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत शगुन के तौर पर 66 हजार रुपए की राशि शादी के अवसर पर तथा 5 हजार रुपए की राशि शादी के 6 माह के अन्दर-अन्दर शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में आवेदन जमा करवाने के उपरान्त दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि समाज के सभी वर्गों की विधवाओं, तलाकशुदा, अनाथ, बेसहारा औरतों, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम हो, को उनके बच्चों की शादी के लिए 51 हजार रूपए की राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सामान्य एवं पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम ह,ै उनकी लड़की की शादी के लिए 31 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, जिन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का बीपीएल कार्ड नहीं है तथा वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है तो ऐसे व्यक्तियों की लड़कियों की शादी में 31 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। दोनों ही परिस्थितियों में 28 हजार रुपए शादी के समय तथा 3 हजार रुपए की राशि शादी के 6 माह के अन्दर-अन्दर शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में आवेदन जमा करवाने के उपरान्त पात्र व्यक्ति के खाते में डाल दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि आवेदक को अपनी लडक़ी की शादी से 2 महीने पहले आवेदन करना होगा और शादी के 3 महीने बाद तक प्रार्थी देरी के किसी ठोस कारण सहित आवेदन कर सकता है। उन्होंने सभी पात्र आवेदकों से अपील की वे योजना का लाभ उठाने के लिए शादी से 2 माह पहले ही आवेदन करें। देरी से प्राप्त आवेदकों को महानिदेशक, पंचकूला से अनुमति प्राप्त होने उपरान्त ही लाभ दिया जाएगा।

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